Sunday, October 14, 2012

सरकार धर्म के आधार पर किसी समुदाय को आर्थिक फायदा नहीं दे सकती : कोर्ट


सरकार धर्म के आधार पर किसी समुदाय को आर्थिक फायदा नहीं दे सकती : कोर्ट

Source: VSK- JODHPUR      Date: 10/10/2012 3:26:05 PM
बड़ी बेंच को भेजा अल्पसंख्यक छात्रों की
स्कॉलरशिप का मामला
अहमदाबाद, १० अक्तूबर २०१२ :  गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार किसी समुदाय को धार्मिक आधार पर आर्थिक फायदे नहीं दे सकती। यदि ऐसा किया तो वह संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। जिसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव न करने की बात है। हालांकि, चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जेबी पारडीवाला की बेंच ने कोई फैसला नहीं सुनाया।
इससे पहले 2009 में ऐसे ही एक मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस केएस राधाकृष्णन व जस्टिस अकील कुरैशी की बेंच समुदाय विशेष के उत्थान के लिए स्कॉलरशिप योजना की वकालत कर चुकी है। हाईकोर्ट में ही विचारों में मतभेद की वजह से मामला बड़ी बेंच को भेजा गया।
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