Saturday, September 08, 2012

पाक विस्थापितों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

पाक विस्थापितों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

Source: VSK- JODHPUR Date: 9/7/2012 11:50:27 AM

बाड़मेर/जोधपुर, 7 सितम्बर 2012 : हिंदुस्तानी बनने की खातिर आए पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिलने की आस जगी हैं। सात साल से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे परिवारों की मुरादें अब जल्द ही पूरी होगी। केंद्र सरकार ने समूचे प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने को हरी झंडी दे दी है। यह प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी।

इस प्रक्रिया से राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व गंगानगर समेत विभिन्न जिलों में दशकों से नागरिकता की बाट जोह रहे लोगों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने की यह प्रक्रिया सात साल बाद शुरू होने जा रही है।

पहले वर्ष 2004 में शिविर लगाकर लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2005 में पाक विस्थापितों से आवेदन मांगे गए। किन्हीं कारणों के चलते प्रक्रिया रोक दी गई। हाल ही केंद्र सरकार ने यह प्रक्रिया फिर शुरू करने का निर्णय लिया। सरकार ने प्रशासन से प्रभावित व्यक्तियों के आवेदन ऑनलाइन भेजने को कहा है। यह तय किया है कि चूंकि सभी व्यक्ति 7 साल पहले ही आवेदन व दस्तावेज जमा करा चुके हैं। ऐसे में उनसे दोबारा आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

इसके बजाय तहसीलों से संबंधित बाबू को आवेदन व दस्तावेजों के साथ बुलाया जाएगा और आवेदनों की ऑनलाइन फीडिंग कराई जाएगी। यह काम 12 सितंबर से शुरू होगा और 14 सितंबर तक चलेगा। कर्मचारियों को दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है।

सभी कर्मचारी मुख्यालय स्थित सूचना विज्ञान केंद्र (निक) कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन भराएंगे। लंबे इंतजार के बाद नागरिकता की प्रक्रिया शुरू होने से सरहदी जिलों के सैकड़ों विस्थापितों की हिंदुस्तानी बनने का सपना साकार होगा।

यह होगा फायदा
भारतीय नागरिकता मिलने से इन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक का दर्जा मिल जाएगा। इनके राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित तमाम सरकारी दस्तावेज बन सकेंगे, साथ ही ये व्यक्ति सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

ऑनलाइन होगी प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने व पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, यानि आवेदन से लेकर रिपोर्ट भेजने तक का सारा काम ऑनलाइन होगा। सरकार आवेदनों की जांच करके भारतीय नागरिकता जारी करेगी, फिर प्रशासन नागरिकता के प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाएगा।

'केंद्र सरकार ने पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने के निर्देश दिए हैं। इनके आवेदनों की ऑनलाइन फीडिंग करके सरकार को भेजी जाएगी।'

http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JOD-they-were-expelled-from-pakistan-shortly-be-called-hindustani-now-3744870.html?C3-RAJ=

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