ठाणे. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र के ठाणे जनपद के भिवंडी के एक न्यायालय ने आगामी 7 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की. इस पर उनके विरुद्ध वाद दायर किया गया था.
श्री गांधी ने भिवंडी की चुनाव सभा में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों ने की थी. उन्होंने यह भी कहा था, ‘आज ये लोग (भाजपा) उनकी (गांधी की) बात करते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे. उन्होंने आरएसएस के बारे में स्पष्ट लिखा है और वो कहते हैं कि सरदार पटेल उनके नेता थे.’
राहुल गांधी के इस बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी आपत्ति की थी और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की थी. राहुल के इस वक्तव्य को भिवंडी के स्वयंसेवक राजेश कुंटे ने न्यायालय में चुनौती दी है. इसी मुकदमे में राहुल गांधी को पेश होने के लिये समन जारी किया गया है.
श्री कुंते के अधिवक्ता गणेश धर्गालकर ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और संघ को बदनाम किया कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की. श्री धर्गालकर ने कहा कि उनकी बात सुनने और पुलिस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के विरुद्ध मामला बनता है और उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया.
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