मुंबई : गोमांस बैन पर बवाल मचने के बाद अब इसके व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन व्यापारियों को राहत देते हुए पशुओं के कंकालों को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए समय देने की बात कही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि हालांकि सरकार ने राज्य में गोवंश का वध करने पर रोक लगा दी है लेकिन गोवंश का कारोबार करने वालों को अपने पशुधन और कत्ल कर दिए गये पशुओं के कंकालों को ठिकाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। यह निर्देश जज वीएम कानाडे और जज एआर जोशी ने एक जनहित याचिका पर दिया है। इस याचिका में गोवंश के वध पर रोक लगाने की मांग की गई है।
अडवोकेट जनरल सुनील मनोहर ने कहा कि वे गोवंश और अन्य पशुधन के डीलरों और कत्ल करने वालों को इनको ठिकाना लगाने के लिए ज्यादा समय देने पर सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि गोवंश का वध ४ मार्च को ही रोक दिया गया है। अब यदि कोई डीलर या कारोबारी गोवंश के मांस की बिक्री या अपने पास रखते हुए पाया जाता है तो उसे ५ साल की कैद और १०,००० रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स
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