इंदौर (मध्यप्रदेश) – यहां लवजिहाद के प्रकरण में दो धर्मांधों ने दो हिन्दू युवतियों का जीवन उद्ध्वस्त किया है । इस में एक प्रकरण में धर्मांध ने अल्पवयीन हिन्दू युवती का अपहरण किया, जबकि अन्य एक प्रकरण में विवाह का मिथ्या आश्वासन देकर धर्मांध ने निरंतर ३ वर्षों तक महाविद्यालयीन हिन्दू युवती का लैंगिक शोषण किया । दोनों ही घटनाओं के संदर्भ में पुलिस थाने में परिवाद प्रविष्ट किया गया है एवं पुलिस अगली जांच कर रही है ।
जिहादीद्वारा नाथ संप्रदाय की अल्पवयीन युवती का अपहरण
नौशाद नामक युवक ने विविध लालच देकर यहां के नाथ संप्रदाय की एक अल्पवयीन युवती का अपहरण किया । यह प्रकरण उजागर होते ही हिन्दू संगठन के श्री. विनोद मिश्रा ने पीडित लोगों के परिजनों एवं अन्य हिन्दुत्वनिष्ठों को एकत्र किया एवं नौशाद के विरुद्ध पुलिस थाने में परिवाद प्रविष्ट किया । पुलिस थाने के प्रमुख अभिषेक तिवारी ने नौशाद पर भारतीय दंड संहिता की धारा ३६३ एवं अन्य धाराओं के अनुसार अपराध प्रविष्ट किया ।
विवाह करने का मिथ्या आश्वासन देकर हिन्दू युवती का लैंगिक शोषण
दिलकश मुलीम नामक जिहादीने यहां के आई.पी.एस.महाविद्यालय में पढनेवाली एक हिन्दू युवती से मित्रता की । तदुपरांत उसने उससे निकटता बढाकर उससे विवाह करने का आश्वासन दिया एवं उससे शारीरिक संबंध रखना आरंभ किया । निरंतर ३ वर्षों तक उसने उसका लैंगिक शोषण किया । (हिन्दू युवतियो, धर्मांधों द्वारा झूठे आश्वासन देकर आयुष्य उद्ध्वस्त करने की सैकडों घटनाएं उजागर होते हुए भी उनसे अंधे की तरह मित्रता करने की चूक न करें ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) हिन्दू युवती को ६ दिन पूर्व ही दिलकश के एक धर्मांध युवती से विवाह करने की जानकारी मिली तथा अपने साथ धोखा होने की बात उसके ध्यान में आई । उसने दिलकश के विरुद्ध विवाह का झूठा आश्वासन देकर लैंगिक शोषण करने के संदर्भ में पुलिस थाने में परिवाद प्रविष्ट किया । पुलिस ने दिलकश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ एवं अन्य धाराओं के अनुसार अपराध प्रविष्ट किया है ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
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